डी के शिवकुमार की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की FIR को रद्द करने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।

विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए, डीके शिवकुमार ने कहा, “सभी घोटाले भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए हैं। भाजपा का कार्यकाल घोटालों का जनक है, यही कारण है कि जनता ने उन्हें बाहर कर दिया है। अब, हम सब कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके नाम सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ डीके शिवकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि डीके शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। वह इस अवधि के दौरान पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।सीबीआई ने 3 सितंबर, 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। डीके शिवकुमार ने 2021 में एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

सीबीआई ने कांग्रेस सरकार के फैसलों को चुनौती दी है, एक 28 नवंबर, 2023 को, शिवकुमार की संपत्ति की जांच करने के लिए एजेंसी की सहमति वापस लेना, और दूसरा 26 दिसंबर, 2023 को, मामले को कर्नाटक लोकायुक्त को सौंपना। इन फैसलों को रद्द करने की मांग के अलावा, सीबीआई ने दो सरकारी आदेशों पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया है।

मई 2023 में कर्नाटक में बीजेपी की जगह लेने वाली कांग्रेस सरकार ने 23 नवंबर, 2023 को कैबिनेट के फैसले के बाद 2019 में दी गई सहमति वापस ले ली। कांग्रेस ने तर्क दिया है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही 2019 में मामला सीबीआई को भेज दिया गया था।