इंदौर में टैक्स प्रैक्टीशनर्स एसोसिएशन व सीए शाखा इन्दौर के संयुक्त तत्वावधान में आज टीपीए हाल में स्टडी सर्कल मीटिंग का आयोजन किया गया। टीपीए अध्यक्ष जे पी सराफ ने स्वागत उद्बोधन व विषय परिचय दिया, सीए शाखा के रजत धानुका ने स्वागत किया ।
सीए शैलेंद्र पोरवाल ने कहा कि प्रीसंप्टिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत जो करदाता आपकी आय घोषित करते हैं उन्हें बुक्स ऑफ एकाउंट्स मेंटेन करने की बाध्यता नहीं होती तथा अपने खातों का ऑडिट भी नहीं कराना होता।
उन्होंने कहा कि जीएसटी आने के पश्चात चूँकि जीएसटी क़ानून में ऐसी कोई छूट नहीं है अतः जीएसटी ऑफ़िसर्स बुक्स ऑफ एकाउंट्स की माँग कर सकता है अतः इस संबंध में दोनों कर क़ानूनों में विरोधाभास है ।
उन्होंने कहा कि आयकर क़ानून के तहत एक निश्चित टर्न ओवर तक फ़िक्स दर पर लाभ घोषित करके प्रीसंप्टिव टैक्सेशन स्कीम का फ़ायदा लिया जा सकता है। जीएसटी में चूँकि आई टी सी रेडिट लेना होता है अतः लेखा जोखा, बील ,बीजक आदि रखना ही होंगे ।
कार्यक्रम का संचालन सह सचिव प्रणय गोयल ने किया। इस अवसर पर सीए अविनाश अग्रवाल, सीए मनोज पी गुप्ता, आर एस गोयल सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे।