मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना: अनाथ बच्चों को मिलेगी ₹4000 की आर्थिक सहायता, यहां जाने आवेदन का तरीका

Shivani Rathore
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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना: महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र गरीब बच्चों को सरकार द्वारा 4000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

सरकार समय-समय पर गरीब बच्चों के लिए योजनाएं लाती रहती है। प्रदेश सरकार ने 23 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है और वे अपने रिश्तेदार या गार्जियन के साथ रह रहे हैं, उन्हें सरकार हर महीने ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को आर्थिक और शैक्षणिक सहायता देना है जो बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ चुके हैं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ताकि वे समाज में पुनर्स्थापित हो सकें। साथ ही, 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चों को जो अपने रिश्तेदारों या संरक्षकों के साथ रह रहे हैं, उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन शुल्क

इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवार नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता

आफ्टर केयर योजना के अंतर्गत, बाल देखरेख संस्था में लगातार 5 वर्ष तक रहने वाले बच्चे पात्र होंगे। अनाथ और परित्यक्त बच्चों के मामले में बाल देखरेख संस्था में रहने की अवधि के संबंध में छूट प्रदान की जाएगी।

अगर बच्चे को दत्तक ग्रहण या फॉस्टर केयर का लाभ नहीं मिल रहा है और उसे बाल देखरेख संस्था में पुनर्वासित किया गया है, तो उसकी अवधि भी पात्रता में शामिल होगी।

स्पॉन्सरशिप अंतर्गत पात्रता

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और जो रिश्तेदार या संरक्षक की देखरेख में रह रहे हैं, और मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत पात्र नहीं हैं, वे इस योजना के तहत पात्र होंगे।

आवेदन करने की प्रक्रिया

इस योजना की विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना का लाभ लेने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करना होगा। इसके अलावा योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बाल आशीर्वाद पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते है।