तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर बैन लगा दिया है। सरकार ने एक आदेश में कहा है कि तंबाकू उत्पादों के बिक्री भंडारण वितरण पर एक साल के लिए रोक रहेगी।
यह पाबंदी 24 मई 2024 से प्रभावी होगी। तेलंगाना सरकार ने बताया है कि यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है। इस फैसले का मकसद तंबाकू और निकोटीन की खपत पर अंकुश लगाना है, क्योंकि ये सभी हानिकारक खाद्य पदार्थ है, जो जनता के स्वास्थ्य जोखिम को पैदा करते हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस मामले में अहम् फैसला लेते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत तंबाकू, पान और गुटखा पर बैन लगा दिया है।