Breaking News : इंदौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दे कि हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के खिलाफ आईडीए को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया. गौरतलब है कि योजना 135 और 114 पार्ट 2 में शामिल करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को योजना से मुक्त करने का हाई कोर्ट आदेश आया था.
इसके पांच प्रकरणों में आईडीए ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थीं और अभी योजना 135 के दो प्रकरणों में ये स्टे मिला है, जबकि जैन नर्सरी सहित अन्य जमीनें जो 114 पार्ट 2 में है , उस पर भी इसी तर्ज पर स्टे मिलने की पूरी संभावना है . हाईकोर्ट ने धारा 17 के इस्तेमाल को गलत बताते हुए जमीनों का अधिग्रहण निरस्त कर दिया था , जिसे आईडीए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.