दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में चल रही है।सीएम अरविन्द केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील विक्रम चौधरी मौजूद हैं। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू पैरवी कर रहे हैं।
सिंघवी ने कोर्ट में कहा- लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए ये बेहद अहम केस है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल हैं, जो लोकतंत्र का हिस्सा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह तय हो गया है कि वह लोकतांत्रिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पहला वोट पड़ने से पहले ही केजरीवाल और उनकी पार्टी को अलग-थलग करने की कोशिश हो रही है।
सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी का समय बताता है कि यह असंवैधानिक है। ईडी ने बिना किसी जांच, गवाही या सबूत के गिरफ्तारी की। सीएम ने ED द्वारा भेजे गए समन का हर बार लिखित में जवाब दिया है। इसके बावजूद गिरफ्तारी का बेस क्या है,और इसकी आवश्यकता क्या है ? कृपया ये सवाल ईडी से बार-बार पूछे जाने चाहिए।
दिल्ली सीएम ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को लेकर 23 मार्च को उच्च न्यायलय का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा था। ईडी ने 2 अप्रैल की शाम को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया। इसमें ED ने कहा कि केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग की है।
‘आतिशी ने दी केजरीवाल की सेहत की जानकारी’
आतिशी ने कहा- अरविंद का वजन 4.5 किलो कम हुआ, तिहाड़ प्रशासन ने कहा- तबीयत ठीक है।