दिल्ली हाई कोर्ट शाम करीब 4.30 बजे सीएम की याचिका पर आदेश पारित करेगा, वकील ने हाई कोर्ट को बताया, ‘ईडी द्वारा बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया गया। न्यायाधीश ने कहा- मैंने दूसरे पक्ष को नहीं सुना है, इसलिए मैं फैसला सुरक्षित नहीं रख रहा हूं, मैं आदेश पारित करुँगी, मैं लगभग 4:30/4:45 बजे, मैं आदेश अपलोड करुँगी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा करेगी।
‘उन्होंने जानबूझकर हमें प्रतियां नहीं दीं’ ASG SV राजू का आरोप,
ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने अदालत को बताया कि, उन्होंने (केजरीवाल के वकील ने) जानबूझकर हमें प्रतियां नहीं दीं। वे समान अवसर की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे अनुरोध के बावजूद उन्होंने हमें प्रतियां नहीं दीं। हमें प्रतियाँ देना उनका कर्तव्य था। जब अभ्यास की बात आती है तो दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। यदि वे आज निष्पक्ष सुनवाई चाहते थे, ताकि हम तैयार होकर आएं तो वे हमें शनिवार को ही प्रति भेज सकते थे। हमने उन्हें रविवार, सोमवार को एक ईमेल लिखा था।
किस मामले में हुए थी केजरीवाल की गिरफ्तारी?
दिल्ली उच्च न्यायालय कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की याचिका, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी को रिमांड को “अवैध” होने के कारण तत्काल रिहाई की मांग की है, पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा सुनवाई की जा रही है।
आम आदमी पार्टी के मुख्य को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने “विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए” 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल ने पहले अपने खिलाफ जारी समन सहित सभी कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था