भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें मालेगांव विस्फोट मामले में बढ़ गई हैं। दरअसल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
बता दें कि, अदालत ने यह आदेश तब दिया जब साध्वी प्रज्ञा चिकित्सीय आधार पर सुनवाई में हाजिर नहीं हो सकीं। उनके वकील ने अदालत में मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।
मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने साध्वी प्रज्ञा को 10 हजार रुपए की जमानत जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें 22 मार्च को अदालत में हाजिर होना होगा। गौरतलब है कि, मालेगांव विस्फोट 2008 में हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
यह पहली बार नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा पर जमानती वारंट जारी किया गया है। 2017 में भी अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। यह होगा कि साध्वी प्रज्ञा अदालत में हाजिर होती हैं या नहीं। अगर वे हाजिर नहीं होती हैं, तो अदालत उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर सकती है।