इंदौर : इंदौर के फैमिली कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाते हुए पत्नी को पति को भरण-पोषण के लिए हर महीने 5 हजार रुपए अदा करने का निर्देश दिया है। यह आमतौर पर भरण-पोषण के मामलों में पति को पत्नी को राशि अदा करने की प्रथा है।
इस पूरे मामले की बात की जाए तो यह अनोखा मामला बाबा महाकाल नगरी उज्जैन से है, जहां के रहने वाले अमन ने पत्नी के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में ही कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि, साल 2020 में दोनों की पहचान हुई, 2021 में शादी हुई। अमन का आरोप है कि पत्नी और उसके परिवार के लोग प्रताड़ित करते थे। दो महीने बाद अमन पत्नी को छोड़कर माता-पिता के पास चला गया।
इसके बाद पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो पति की प्रताड़ना को सुनते हुए कोर्ट ने यह अनोखा फैसला सुना दिया। जिसमें पहली बार कोई पत्नी को भरण-पोषण के लिए अपने पति को 5 हजार रुपए हर महीने देना होंगे। गौरतलब है कि, यह पहला ऐसा मामला है, जहां पति को भरण-पोषण के लिए पत्नी को राशि अदा करने का फैसला हुआ है।