इंदौर : निजी विश्वविद्यालय के कुलपति को त्वरित उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए शासकीय वाहन का उपयोग करने के मामले में ग्वालियर में दो छात्रों पर लूट और डकैती का प्रकरण दर्ज करने के मामले में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर कर।
न्यायाधीश रोहित आर्य एवं बी के दिवेदी साहब की युगलपीठ के समक्ष पैरवी की, पैरवी में महापौर पुष्यमित्रभार्गव ने संबंधित मामले को लेकर हुई एफ़ आई आर के ख़ात्मे हेतु पक्ष रखते हुए तर्क दिये कि छात्रों के द्वारा किया गया प्रयास समाज को सिख देने वाला था महापौर ने न्यायालय से माँग करते हुए कहा की माननीय न्यायालय एसे दिशा निर्देश जारी करें जिसमें प्रोटोकॉल में लगने वाली गाड़ियों शासकीय वाहनों का प्रयोग ( यदि एम्ब्यूलेंस को आने में समय है ) तो किया जा सके ताकि अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधा बस स्टेड रेलवे स्टेड पर त्वरित मिले उसको लेकर प्रयास किए जाए माननीय न्यायालय ने जनहित याचिका में महापौर द्वारा उठाये गए विषय की प्रशंसा करते हुए सभी संबंधित विभागों को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष और सुझाव रखने के लिए कहा है एवं जनहित याचिका में उठाये गए विषय को बड़े स्तर पर लागू करने हेतु केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय को भी याचिका में प्रत्यर्थी बनाये जाने हेतु निर्देश किया गया है