इंदौर : डीआईजी ग्रामीण चंद्रशेखर सोलंकी ने बताया है कि रेंज में प्रधान आरक्षक से वरिष्ठ पद का प्रभार देने की कार्रवाई नियमों के अधीन ही की गई है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर असत्य है. सोलंकी ने बताया है कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी किये गये आदेशों में निहित प्रावधानों अनुसार हवलदार से सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यवाहक प्रभार दिये जाने हेतु छानबीन/छटनी समिति का गठन किया गया.
उक्त समिति के प्रतिवेदन के आधार पर उपयुक्त पाये गए हवलदारों की उपयुक्तता सूची तीन अप्रैल 2021 को कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जारी की गई है। कार्यालयीन आदेश के माध्यम से उपयुक्तता सूची में लाए गए प्रधान आरक्षकों को रेंज की वास्तविक रिक्ति पर कार्यवाहक प्रभार आदेश जारी किये गये.
प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक की कार्यवाहक प्रभार प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशों का पूर्णतः पालन कर पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। इसके बावजूद यदि किसी भी कर्मचारी को यह लगता है कि उसे भी कार्यवाहक प्रभार मिलना था एवं नहीं मिला है तो ऐसे प्रकरणों का परीक्षण कर उचित निराकरण किया जायेगा।नियमों के दायरे में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है.