भोपाल, मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है, दरअसल अब इसमें संशोधन किया गया है। अब, डाक मत पत्र का प्रयोग केवल अति आवश्यक सेवाओं में लगे श्रमिक कर्मचारियों के लिए ही होगा। मध्यप्रदेश में विधानसभा 2023 चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। जिसके चलते चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है।
गाइडलाइन में किया गया संशोधन
मध्य प्रदेश चुनाव 2023 के लिए 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया था। जिसके तहत मध्यप्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को चुनाव होना है। जिसका नतीजा 3 दिसंबर को घोषित होगा। वही जिसके बाद से ही चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए थे।
जानकारी के अनुसार अब उन्हीं में से एक में संसोधन किया गया है बता दें आपको डाक मत पत्र के प्रयोग को लेकर संशोधन किए जाने की बात सामने आ रही है। दरअसल मतदान का अधिकार अब अति आवश्यक सेवाओं में लगे श्रमिक कर्मचारियों को ही डाक मत पत्र से होगा।
दिशा निर्देश हुए जारी
जानकारी के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी चुनाव आयोग ने जारी किए है जिसके तहत अब नई गॉइडलाइन के अनुसार नेताओं के पुतले फूंकना प्रतिबंधित मन जाएगा। साथ ही अब दूसरे दलों की सभाओं का विरोध भी नेताओं द्वारा नहीं किया जा सकेगा। इतना ही होइ चुनाव आयोग के अनुसार अब दूसरे दलों की सभाओं में सवाल पूछने वाले पर्चे फेंकना भी प्रतिबंधित किया गया है।