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HC ने इंदौर नगर निगम को लताड़ा, राज्य सरकार पर 25 हजार का जुर्माना

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By Bhawna ChoubeyPublished On: August 24, 2023

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में बारिश के दिनों में शहर में जलभराव और सीवेज व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इंदौर हाई कोर्ट ने इंदौर नगर निगम आयुक्त पर 25,000 की कास्ट यानी जुर्माना लगाया है। मामला 4 साल से चल रही एक जनहित याचिका का है जो समाज सेवी किशोर कोडवानी ने लगाई थी। लेकिन बार-बार जवाब मांगने पर भी निगम जवाब पेश नहीं कर पाया। इस कारण से जिम्मेदार पर कास्ट लगाई गई है साथ ही चीफ जस्टिस ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

HC ने इंदौर नगर निगम को लताड़ा, राज्य सरकार पर 25 हजार का जुर्माना

HC ने इंदौर नगर निगम को लताड़ा, राज्य सरकार पर 25 हजार का जुर्माना

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने मौखिक रूप से कहा कि थोड़ी सी बारिश में सड़के क्यों डूब रही ? इसे लेकर दाखिल जनहित याचिका का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है यह क्या लापरवाही है। अदालत ने इंदौर नगर निगम को दो सप्ताह में जनहित याचिका में स्टेटस दाखिल करने का भी आदेश दिया है।