MP Transfer : मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर को लेकर नए नियम लागू कर दिए है। यह नियम आज बुधवार 16 अगस्त से 31 अगस्त तक जारी रहेंगे। आपको बता दे कि, मध्यप्रदेश के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को आज से किया जा रहा है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पहले ही आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन लागू आज से किया जा रहा है। आदेश के मुताबिक विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन से किए जाएंगे। विभागीय मंत्री जिलों के अंदर के ट्रांसफर और जिले से जिले के ट्रांसफर कर सकते है।
दरअसल विभाग के आदेश अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति 2022 जारी की गई है।
विभाग के नियम 22 में बताया गया है कि, जिला संवर्ग के अंर्तजिला एक जिले से दूसरे जिले एवं संभागीय संवर्ग के अंतरसंभागीय मानवीय दृषिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधान के अनुसार नियम 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए नियम 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किये जा सकेंगे।