वाराणसी। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में वजूस्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर आदेश आ गया है। वाराणसी जिला कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का सर्वे होगा। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने ASI के सर्वे को मंजूरी दे दी है, विवादित हिस्से को छोड़ कर पूरे परिसर की ASI सर्वे को मंजूरी मिली है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में 7 मुकदमे क्लब होने के बाद पिछली तारीख 14 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है।
मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एएसआई सर्वे के दौरान परिसर में नमाज होती रहेगी। जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ASI सर्वे का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने ASI को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, 14 जुलाई को जिला जज डॉ. अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।