शहर की सुंदरता खराब करने पर 7 संस्थान के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

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By Ayushi JainPublished On: March 6, 2021
Pratibha Pal

इंदौर: आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के क्रम में शहर की सुंदरता के लिए निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर रंग रंगाई पुताई और पेंटिंग चित्रकारी का कार्य किया जा रहा है तथा लोगो व संस्थानो द्वारा अपने विज्ञापन के लिए दीवारों पर बैनर, पोस्टर लगाकर शहर की सुंदरता को खराब किया जा रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए, निर्धारित स्थानो के अलावा अन्य स्थानो पर बैनर व पोस्टर लगाने वालो के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

आयुक्त पाल द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सर्वजनिक शौचालय, शासकीय दीवारों, संकेतों को पर अथवा निगम के संदेशों पर बिना अनुमति के यदि किसी के भी द्वारा बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर आदि लगाए जाकर शहर की सुंदरता को प्रभावित करता है और गंदा करता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश उपायुक्त श्रीमती लता अग्रवाल एवं उनकी रिमूवल टीम को दिए गये है।

आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में निगम रिमूवल विभाग के सुपरवाइजर द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर की सुंदरता को खराब करने वालों के विरुद्ध एफ आर आई आर दर्ज करने की कार्रवाई की गई जिसके तहत रिमूवल सुपरवाइजर श्री दिलीप बाबूलाल गौर द्वारा वीर सावरकर मार्केट गेट नंदलालपुरा पर अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर पंपलेट बैनर लगाने पर शान देसी हकीम दवाखाना सरवटे बस स्टैंड ब्रिज के नीचे के विरुद्ध थाना एमजी रोड में एफ आई आर दर्ज कराई गई। इसके साथ ही सार्वजनिक शौचालय की दीवार पर विनीत दीक्षित द्वारा भारतीय विमान प्राधिकरण एयरपोर्ट भर्ती संबंधित विज्ञापन बोर्ड टांगने पर थाना एमजी रोड पर एफ आय आर दर्ज कराई गई।

रिमूवल सुपरवाइजर सनी पांडे द्वारा गायत्री मंदिर के पास शासकीय संकेत पोल पर एयरटेल ब्रांड का पेंपलेट वे बोर्ड लगाने पर थाना पलासिया में राकेश काशीराम चंद्रवंशी नंदा नगर के विरुद्ध बिना अनुमति के एयरटेल के विज्ञापन बोर्ड लगाने पर एफ आई आर दर्ज कराई गई। इसके साथ ही सुपरवाइजर सनी पांडे द्वारा गीता भवन पलासिया चौराहे के आसपास सार्वजनिक शौचालय संकेतक पोल पर तिवारी सर की केमिस्ट क्लास संबंधी बोर्ड लगाने पर थाना पलासिया में एफ आई आर दर्ज कराई गई।

रिमूवल सुपरवाइजर दिनेश जोनवाल द्वारा टावर चौराहा क्षेत्र में अनिल सचदेव नामक व्यक्ति द्वारा राज प्रॉपर्टी से संबंधित बिना अनुमति के बोर्ड व पंपलेट शासकीय दीवारों एवं संकेतों पर लगाने पर थाना भवर कुआं में एफ आई आर दर्ज कराई गई।

रिमूवल सुपरवाइजर कृष्णा श्रीवास्तव द्वारा फड़नीस कंपलेक्स के पास दिगंबर स्कूल के आगे शासकीय दीवार एवं संकेतक पर डॉ बुरा ही दिन सैफी सैफी हकीम क्लीनिक खातीवाला टैंक द्वारा अवैध रूप से टेंपलेट बैनर लगाने पर थाना जोन इंदौर में एफ आई आर दर्ज कराई गई इसके साथ ही रघुवर छतरी सेटिंग के पंपलेट आदि शासकीय दीवार पर लगाए जाने पर भी थाना जुनी इंदौर में संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई।

उपायुक्त लता अग्रवाल एवं रिमूवल अधिकारी बबलू कल्याणे के निर्देशन में निगम रिमूवल टीम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यक्तियों एवं संस्थानों के विज्ञापन और पोस्टर लगाकर शहर की सुंदरता को खराब व गंदा करते हुआ पाए जाने पर ऐसे विज्ञापन लगाने वालों पर संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अंतर्गत थाना भंवरकुआं में एफ आई आर दर्ज कराई गई।