नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक बार फिर करंसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस बार भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 का नोट वापस लेने की घोषणा की गई है। ऐसे में 2000 वाले नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट को बैंक में जमा करने का आदेश दिया गया है। 2 हजार नोट एक बार में 20000 के नोट ही बदले जा सकेंगे।
इन सबके बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का भी बड़ा बयान सामने आया है जिसमे उन्होंने कहा है कि, मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि यह रिजर्व बैंक की करेंसी मैनेजमेंट प्रणाली का हिस्सा है। रिजर्व बैंक क्लीन नोट पॉलिसी का अनुसरण कर रहा है। समय-समय पर आरबीआई किसी एक सीरीज के नोट को चलन से बाहर कर देता है और उसकी जगह नए नोट जारी करता है। आरबीआई एक्ट की धारा 27 के तहत रिजर्व बैंक ऐसे नोट जारी नहीं कर सकता जो बहुत खराब स्थिति में हों। उन्होंने आगे कहा कि, 2000 के नोट अमान्य नहीं हो रहे है बस चलन से बाहर किया जा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 2000 रुपए के नोट का सरकुलेशन बंद कर दिया गया है। 2000 के नोट रीगल टेंडर तो रहेंगे, लेकिन इसे सरकुलेशन से बाहर कर दिया गया है। इस तरह का फैसला लेने से बैंक ग्राहकों को थोड़ी समस्या का सामना तो करना पड़ेगा लेकिन जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट है वहां उसे आसानी से एक चेंज करवा सकता है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने इस तरह का फैसला लिया है।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को बैंक में जमा करवाना अनिवार्य है। 2016 में हुई नोटबंदी के बाद एक बार फिर रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 के नोट को लेकर इस तरह का फैसला लिया गया है। हालांकि इससे ग्राहकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बैंक की तरफ से समय दिया गया है जिन ग्राहकों के पास में 2000 रुपए के नोट है वहां उसे आसानी से बैंक में जमा कर बदलवा सकता है। 2000 के नोट को लेकर लोगों की समस्या सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि 2000 के नोट एटीएम से बाहर नहीं आ रहे हैं इसको लेकर सरकार ने संसद में जानकारी दी थी इसके बाद ही इस तरह का फैसला लिया गया है।