केंद्रीय वित् मंत्री ने इस बार बजट में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए लोगो की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। इस बार के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम जनता को टैक्स में किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। इस बार के बजट में मौजूदा टैक्स सलैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालाँकि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं होगी।
इनकम टैक्स की नई एवं पुरानी दर
क्या होता है इनकम टैक्स?
केंद्र सरकार जो आपकी सालाना आय पर कर वसूल करती है, उसे इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स को हिंदी में आयकर लिखा कहा जाता है। इनकम टैक्स जार व्यक्ति की आमदनी के अनुसार अलग-अलग दर से वसूल की जाती है। यही इनकम टैक्स व्यावसायिक संस्थाओं पर कॉरपोरेट टैक्स के रूप में वसूला जाता है।