इंदौर। लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में 11 फरवरी (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के निर्देशानुसार 11 फरवरी 2023 को समस्त न्यायालयों में होगी।
प्रशासनिक न्यायाधिपति एस.ए. धर्माधिकारी के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर द्वारा गत 31 जनवरी 2023 से 2 फरवरी 2023 तक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के कान्फ्रेंस हॉल में प्री-सिटिंग बैठक का आयोजन किया गया था। उक्त प्री-सिटिंग बैठक में मोटर दुर्घटना क्लेम के लगभग 60 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
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समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी / रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार (एज), ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु आवेदन / सूचना दे सकते है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।