नई दिल्ली। एयर इंडिया पेशाब कांड में डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इसके अलावा पायलट-इन कमांड का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीसीए ने यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन करने के लिए की है। डीजीसीए ने तीन लाख रुपए का फाइन डायरेक्टर-इन-फ्लाइट सर्विस पर भी लगाया है।
उड़ान के पायलट-इन-कमांड के लाइसेंस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। आरोपी शंकर मिश्रा पर आरोप है कि न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर के दौरान नशे में धुत होकर उसने एक बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दी थी। पायलट पर यह कार्रवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और लागू DGCA के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी न निभाने में विफल रहने पर की है।
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कुछ दिनों पहले ही इस घटना के सामने आने के बाद एयर इंडिया ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शंकर मिश्रा पर 30 दिनों के प्रतिबंध का ऐलान किया था। एयरलाइन की तरफ से कहा गया था कि मंत्रालय से कंसल्टेशन के बिना एयर इंडिया अपने बलबूते किसी भी यात्री पर नियमों के उल्लंघन के लिए सिर्फ 30 दिनों का प्रतिबंध लगा सकती है।
एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक, पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने इस मामले में जांच की और शंकर मिश्रा को ‘बुरे व्यवहार वाला यात्री’ पाया। जांच के बाद नागरिक उड्डयन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार शंकर मिश्रा पर चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने 7 जनवरी को बेंगलुरु से आरोपी को गिरफ्तार किया था।