टैक्स बचाने के लिए बेस्ट है ये पांच तरीके, नहीं लगेगा कोई जुर्माना

Simran Vaidya
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मौजूदा वित्त वर्ष शीघ्र ही खत्म होने वाला है. इसलिए अपनी फाइनेंसियल योजनाओं की शुरुआत आप अभी से कर सकते हैं. इनकम टैक्स बचाने के लिए सरकार ने कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं. इनका उपयोग कर आप टैक्स की बचत कर सकते हैं.

देश में लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए अनेकों तरह के तरीके खोजते रहते हैं. कई बार टैक्स बाचने के चक्कर में लोग गलती कर बैठते हैं और उन्हें भारी मुआवजा चुकाना पड़ता है. लेकिन आप मान्य तरीके से भी इनकम टैक्स बचा सकते हैं. इसके लिए सरकार ने कई ऑप्शन भी दिए हैं. इन वैध तरीकों का उपयोग कर हर टैक्सपेयर्स टैक्स बचा सकता है. नए वित्त साल के शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष है. ऐसे में आप अपनी फाइनेंसियल प्लानिंग की शुरुआत अभी से कर सकते हैं और इन पांच जबरदस्त तरीकों को अपनाकर टैक्स भी बचा सकते हैं.

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नेशनल पेंशन स्कीम

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में भी इन्वेस्ट कर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स छूट मिलती है. इसमें वार्षिक 1.5 लाख और धारा 80CCD (1B) के अंतर्गत अतिरिक्त 50 हजार रूपए का भी निवेश कर सकते हैं. NPS में निवेश कर आप आयकर में कुल 2 लाख रूपए की कुल छूट का लाभ उठा सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में इन्वेस्ट कर आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं. केंद्र सरकार की ये योजना बेटियों के लिए है. इस स्कीम में निवेश की धनराशि पर फिलहाल 7.6 फीसदी की रेट से ब्याज मिल रहा है. पहले इस स्कीम में दो बेटियों के खाते पर ही 80C के अंतर्गत टैक्‍स में छूट मिलती थी. लेकिन सरकार ने इसमें परिवर्तन किया है. नए नियम के अनुसार, एक बेटी के बाद अगर दो जुड़वां बेटियां पैदा होती हैं, तो उनके अकाउंट पर भी टैक्‍स में छूट मिलेगी.

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

सीनियर सिटीजन के लिए (SCSS) ये एक बेहतरीन योजना है. इसके अंतर्गत पोस्ट-ऑफिस या बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस अकाउंट में जमा धनराशि पर 80C के अंतर्गत इनकम टैक्‍स की छूट ली जा सकती है. इसमें अधिकतम वार्षिक 1.5 लाख रूपए निवेश कर सकते हैं. इस योजना में इन्वेस्ट पर फिलहाल 8 फीसदी की रेट से इंट्रेस्ट मिल रहा है.

पब्लिक प्रोविडेंड फंड

पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) पर फिलहाल 7.1 फीसदी की रेट से इंट्रेस्ट मिल रहा है. इस योजना में आप निवेश कर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत आप पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं. PPF में इन्वेस्ट पर सरकार गारंटी देती है, यानी आपका पैसा नहीं डूबेगा.

ऐसे भी मिल सकती है छूट

इन सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त टैक्सपेयर्स हाउसिंग रेंट, लीव ट्रैवल अलाउंस, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन के इंट्रेस्ट और हाउस लोन के इंट्रेस्ट पर भी टैक्स में छूट ले सकते हैं. इसके अतिरिक्त हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स में छूट ली जा सकती है. होम लोन पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के अंतर्गत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.