इन्दौर : इंदौर में प्रतिबंधित चायना धागा बैचने पर दो दुकानदारों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनसे 88 नग मांजा जप्त किया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन में की गई है। ज्ञात रहे है कि जान-माल की सुरक्षा तथा दुर्घटना की रोकथाम के लिये धारा-144 के अंतर्गत पतंगबाजी में चायना धागे के उपयोग तथा विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है।
नगर निगम के अपर आयुक्त श्री देवेन्द्रसिंह ने बताया कि, उन्हे यह जानकारी प्राप्त हुई कि अमजद पिता स्व. अब्दूल रसीद निवासी 48/1 मेवाती मोहल्ला एवं जावेद पिता यूसूफ निवासी 48/2 मेवाती मोहल्ला द्वारा प्रतिबंधित चाईनिज धागा बेचा जा रहा है। इस पर निगम के कर्मचारी को ग्राहक बनाकर उक्त दुकान पर चाईनिज धागा खरीदने हेतु भेजा गया।
यह संतुष्टि होने के बाद की उक्त दुकानदारों द्वारा चाईनिज धागा बेचा जा रहा है, इस पर निगम के झोन क्रमांक 03 के सहायक राजस्व अधिकारी श्री अनिल निकम एवं रिमूव्हल टीम के श्री बबलू कल्याणे व उनकी टीम के साथ दुकान पर छापामारी कार्यवाही की गई। उक्त दुकानों पर चाईना के धागे बेचते हुए पाये गये तथा दुकान से चाईना धागा मोनाकाईट फाईटर के 48 नग तथा मोनाकाईट मांजा के 40 नग जप्त किये गये।
अपर आयुक्त श्री देवेन्द्रसिंह ने बताया कि उपरोक्त दोनों अमजद पिता स्व. अब्दूल रसीद निवासी 48/1 मेवाती मोहल्ला एवं जावेद पिता यूसूफ निवासी 48/2 मेवाती मोहल्ला के विरुद्ध महात्मा गांधी रोड थाना पर एफआयआर दर्ज कराई गई। दोनों दुकानों से 88 नग चाईनिज मांजा एवं 01 सफेद प्लास्टिक छोला का कार्टून जप्त किया गया।