Indore: नगर निगम ने बारह लापरवाह अफसर और क्लर्क को निलंबित किया

mukti_gupta
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इन्दौर। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12 नवम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में देय संपतिकर राशि पर निर्धारित नियमो के विपरीत अधिभार में छूट प्रदान कर निगम को राशि 45 लाख से अधिक की वित्तीय हानि पहुंचाने पर 9 मस्टर/विनियमित कर्मचारियो की सेवा समाप्त, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी झोन 12 व 16 को निलंबित, नियमो के विपरीत छूट का लाभ देकर रसीद जारी करने वाले कुल 23 अधिकारी/निगम कर्मचारियो के विरूद्ध निलंबन/सेवा समाप्ति के आदेश जारी किये गये। साथ ही झोन क्रमांक 12 के अंतर्गत स्थित देवश्री टॉकिज के सम्पति स्वामी मनोहरलाल देव के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

विदित हो कि शासन निर्देशानुसार आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपतिकर, जलकर के अधिभार में निर्धारित छूट का लाभ करदाताओ को दिया जाता है, इसके विपरित विगत दिनो 12 नवम्बर 2022 को निगम के समस्त झोनल कार्यालय व निगम मुख्यालय पर आयोजित नेशनल लोक अदालत में नियमो के विपरित अधिभार में छूट प्रदान करने को निगम को राशि रूपये 45,50,719 की वित्तीय हानि पहुंचाने पर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उक्त घटनाक्रम की प्राथमिक जांच में संलिप्त पाये जाने पर प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी झोन क्रमांक 12 अतुल मिश्रा, झोन 16 के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी हरिश बारगल को निलंबित किया गया।

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इसके साथ ही आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा निगम के विभिन्न झोनल कार्यालयो पर पदस्थ 09 मस्टर/विनियमित कर्मचारी जिनमें कम्प्युटर ऑपरेटर प्रिंस गिरीया, अंकित पाल, देवाशीष मिश्रा, जितेन्द्र सुर्यवंशी, लिंकेश गवली, मनीष श्रीवास, अमित परमार, मयूर बंसोडे, अरूण सिंघल की सेवा समाप्त कि गई। साथ ही 12 स्थाई कर्मचारी जिनमें प्रभारी बिल कलेक्टर/क्लर्क/बेलदार अंकित शर्मा, अशोक पाटल, रमेश यादव, जागृति बिरथरे, हिसाबुददीन कुरेशी, मुकुल शर्मा, अमर तिवारी, गोविंद राठौर, अहमद बिलाल अंसारी, मो. जावेद, पदमसिंह राठौर, मयंक धेमन को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच के आदेश जारी किये गये।