इंदौर। मध्यप्रदेश वृत्तिकर संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर थी। वे 30 अक्टूबर या उसके पूर्व अपने वृत्तिकर कर का भुगतान करें।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी से पंजीकृत, अपंजीकृत व्यवसाई, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कम्प्यूटर सेन्टर, चिकित्सक, चिकित्सा व्यवसायी, सीए, वकील, बीमा अभिकर्ता, मदिरा दुकान संचालक, चिटफंड संचालित वाली संस्थाएं या व्यक्ति, सहकारी सोसायटी, ट्रांसपोर्टर, कोचिंग संस्थान, चिकित्सालय, जिम सेंटर, धर्मकांटा, होटल, लॉज, विवाह मंडप, टेंट शामियाना, केबल ऑपरेटर, वीडियो पार्लर, ब्यूटी पार्लर, फाईनेंस कम्पनी, क्लीनिक, लैब पेथौलॉजी, नर्सिग होम, क्योस्क सेंटर, फैशन डिजाईनर, बुटीक, किराना व्यवसायी, पेट्रोल पम्प, टोल प्लाजा, कम्प्यूटर कॉलेज, नर्सिग ट्रेनिंग सेंटर, अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, एनआईसी, किराना एवं जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर आदि को अनिवार्यतः वृत्तिकर जमा करना था, अभी भी कुछ संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा वृत्तिकर जमा नहीं किया गया है।
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