पटना। बिहार में एक बार फिर नितीश सरकार के गठन के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की तीसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। बता दे कि, इस बार की कैबिनेट की बैठक में बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है। बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ हीं कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार वास्तविक सेवा संवर्ग के अंतर्गत बिहार के कई विभागों कार्यालयों निगमों के अधिकारों में पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए आवश्यक कुल 44 पदों का सृजन किया गया है।
बता दे कि, इस बैठक में बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 से बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नबार्ड व अन्य वित्तीय संस्थाओं से पैतीस सौ करोड़ रुपए ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य की गारंटी प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया गया है। बिहार में न्याय मंडल गया, कटिहार, सुपौल के अधीन क्रमशः अनुमंडलीय न्यायालय नीमचक बथानी मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली महुआ, निर्मली एवं त्रिवेणीगंज में एक मुंसिफ न्यायालय तथा एक अवर न्यायाधीश सब जज न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 128 अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। लोकसभा /विधानसभा आम चुनाव / उपचुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के अनुग्रह अनुदान की घटनोत्तर आज्ञा दी गई है।
वही, गया जिला के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी थाना अंतर्गत ग्राम बहेरा में ओपी का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधीन आईटी मैनेजर के एक पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में कैबिनेट ने फैसला लिया है। डॉ.सज्जाद हैदर चिकित्सा पदाधिकारी धमदाहा पूर्णिया को वर्ष 2008 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है।