पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धा, विधवा, दिव्यांगजन 31 जुलाई तक जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं। जीवित प्रमाणीकरण नहीं करवाने पर सरकार से मिलने वाली पेंशन बंद हो सकती है। इसीलिए निर्धारित समय सीमा के अंदर जीवित प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक है। 31 जुलाई तक प्रखंड कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक तरीके से सत्यापन निर्धारित समय सीमा के अंदर करवा ले और यह कराना अनिवार्य है।
सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स जिसमें वृद्ध, दिव्यांग व विधवा जीवित प्रमाणीकरण 31 जुलाई तक करा सकते हैं। पहले यह 30 जून तक ही यह सेवा उपलब्ध थी। लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि अभी भी क्षेत्र में ऐसे 1 हजार से अधिक पेंशनधारी है जिन्होंने अभी तक प्रमाणीकरण नहीं कराया है। इसके पूर्व में विभिन्न योजनाओं के पेंशनधारियों ने अपना जीवित प्रमाणीकरण करवाया था। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन के पेंशन धारियों का जीवित प्रमाणीकरण कराना शेष रह गया है। प्रमाणीकरण कराने के लिए 30 जून 2022 तक का समय दिया था। लेकिन बड़ी संख्या में पेंशन धारियों ने अपना जीवित प्रमाणीकरण नहीं कर पाया है। जिसके चलते अब जहां तारीख आगे बढ़ा दी गई है और इसे 31 जुलाई कर दिया है। अधिकारियों कहना है कि इस तारीख तक सभी पेंशनधारी अपना जीवित प्रमाणीकरण करा लें, नहीं करवाने पर सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा से वंचित रह सकते हैं और सरकार पेंशन बंद कर देगी।
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बीडीओ शमशीर मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंशन योजना के लाभार्थियों को अब निर्बाध पेंशन का भुगतान जारी रहे। इसके लिए लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण होना आवश्यक है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से होती है। इसके लिए प्रखंड कार्यालय में निशुल्क व कॉमन सर्विस सेंटर पर निर्धारित शुल्क जमा कर जीवन प्रमाणीकरण कराया जा सकता है।