इंदौर(Indore) : पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर शहर में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच)गुरू प्रसाद पाराशर के द्वारा आर्थिक ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है ।
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इसी अनुक्रम में कार्यालय अपराध शाखा में फरियादी राजेश निवासी इन्दौर के द्वारा शिकायत की गई जिसमें फरियादी ने बताया कि उसके GSTIN NUMBER को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन शॉपिंग साईट अमेजन,मीशो , स्नेपडील पर रजिस्टर्ड कर खुद की शॉप का प्रीमियम सामान जैसे घडिया , चशमे और अन्य वस्तुए बेचकर लाखो रुपये का बिजनेस कर लिया है और बेचे गये सामान का टेक्स आरोपी के द्वारा नही जमा किया गया है जिससे मेरा स्वयं का ऑनलाईन शॉपिंग साईट अमेजन मीशो आदि पर सेलर अकाउंट नही बन पा रहा है जिससे मुझे लाखो रुपये की आर्थिक हानि हुई है जिसकी शिकायत फरियादी ने अपराध शाखा इन्दौर में की थी।
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फरियादी की शिकायत जाँच में पाया कि आरोपी राहुल सूर्यवंशी पिता सुरेश सूर्यवंशी निवासी 50 स्नेह नगर उज्जैन ने फरियादी के GSTIN NUMBER से अपना मोबाईल नंबर, बैंक अकाउंट , मेल आईडी लिंक कर वर्ष 2018 में फर्जी सेलर अकाउंट तैयार कर लाखो रुपये का सामान ऑनलाईन बेचकर पेमेन्ट अपने बैंक खातो में प्राप्त किया है और जिसका GST तथा ऑनलाईन साईट अमेजन का टेक्स जमा नही किया था उक्त शिकायत पर क्राइम ब्रांच टीम जाँच करने के पश्चात थाना बाणगंगा के साथ संयुक्त कार्यवाही में आरोपी (1) राहुल पिता सुरेश सूर्यवंशी निवासी- 50 स्नेह नगर उज्जैन म.प्र के विरुद्ध थाना बाणगंगा पर अपराध क्र 1120/22 धारा 420,467, 468,471 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।