इंदौर: महापौर पद के प्रत्याशी संजय शुक्ला को नगर निगम इंदौर की छवि धूमिल करने और आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। यह कारण बताओ सूचना पत्र कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह के निर्देशानुसार सहायक रिटर्निंग अधिकारी (महापौर) राजेश राठौड़ द्वारा जारी किया गया हैं।
आवेदक द्वारा शिकायत कि गयी है कि शुक्ला द्वारा अपनी फेसबुक आईडी एवं पेज से दिनांक 23 जून 2022 को एक भ्रामक एवं कुटरचित वीडियो जारी किया गया है, उक्त वीडियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा कि उल्हास नगर महानगर पालिका महाराष्ट् की घटना को फर्जी, भ्रामक एवं कुटरचित तरीके से इन्दौर शहर की घटना, बताकर आम जनता में नगर निगम इन्दौर के कर्मचारियों के प्रति भय द्वेष व आक्रोश का माहौल निर्मित करने का प्रयास किया गया, जो कि आचार संहिता एवं आई. टी. एक्ट 2000 का उल्लंघन है।
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शिकायत में उल्लेखित तथ्यों एवं संलग्न वीडियो के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि स्वयं को उपरोक्त कृत्य से जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन तथा कूटरचना की सुसंगत धाराओ का दोषी बना लिया है। उन्हें कहा गया है कि नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर कारण स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाये। नियत समय सीमा में एवं समाधनकारक जबाब प्रस्तुत न करने की दशा में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।