काम की ख़बर : रात 12 बजे से बदल जाएंगे गैस सिलिंडर-रेलवे-बैंकों से जुड़ें ये जरूरी नियम

Akanksha
Published on:

नई दिल्ली : अक्टूबर की अंतिम तारीख़ के समापन के साथ ही देशभर में बैंकों, रेलवे और गैस सिलिंडर से जुड़ें जरूरी नियमों में भी बदलाव हो जाएगा. 1 नवंबर 2020 से इन जरूरी चीजों के नियम बदलने वाले हैं. तो आइए जानते है कल से किस क्षेत्र में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं.

गैस सिलिंडर…

अब गैस सिलिंडर बुकिंग के लिए आपको 7718955555 पर कॉल या एसएमएस करना होगा. पुराने नंबर पर यह सेवा समाप्त कर दी गई है. साथ ही डिलीवरी के दौरान भी आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी. अब डिलीवरी के समय वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की आवश्यकता पड़ेगी. डिलीवरी के समय OTP बताने के बाद ही सिलिंडर प्रदान किया जाएगा.

बैंक से संबंधित नियम…

बैंकों में कल से पैसा जमा करने और निकालने संबंधित नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा. सीसी, चालू व ओवरड्राफ्ट खाताधारकों से एक लाख से ज्यादा जमा करने पर एक हजार रुपये चार्ज लिया जाएगा. वहीं अगर इस तरह के खातों से एक माह के भीतर यदि तीन बार पैसे निकाले जाते हैं, तो इस सेवा पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. निकासी की बात करें तो महीने में तीन बहार पैसे निकालने पर शुल्क शून्य, जबकि चौथी बार निकालने पर हर निकाई व्यवहार पर 150 रुपये लिए जाएंगे.

दूसरी ओर बचत खाताधारकों की बात की जाए तो इस प्रक्रिया में उनके लिए तीन बार तक जमा निशुल्क रहेगा. वहीं चौथी बार से हर एक जमा व्यवहार पर 40 रु शुल्क वसूला जाएगा. जबकि निकासी के दौरान
माह में तीन बार खाते से पैसा निकालने पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा. लेकिन चौथी बार से शुल्क 100 रु हर निकासी व्यवहार पर लिया जाएगा.

रेलवे ने किया ट्रेनों के समय में बदलाव…

1 नवंबर 2020 से रेलवे भी कई बड़े बदलाव करने जा रही है. इनमें प्रमुख रूप से कल से ट्रेनों का समय देशभर में बदल जाएगा. इसका असर देशभर की 13 हजार से अधिक यात्री और सात हजार मालभाड़ा ट्रेनों पर पड़ेगा