इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी करने के पहले एमसीएमसी से प्रमाणीकरण आवश्यक

Shraddha Pancholi
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उज्जैन। स्थानीय निकायों के निर्वाचन 2022-23 में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में महापौर एवं पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिये निर्वाचन प्रचार हेतु विज्ञापन का प्रसारण करने के पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी से प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। प्रमाणीकरण के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा पेड न्यूज एवं मीडिया सर्टिफिकेशन के लिये जिला स्तरीय एमसीएमसी का गठन कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन चलाने के पूर्व उसका एमसीएमसी से प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। उज्जैन नगर पालिक निगम के महापौर एवं पार्षद पद के प्रत्याशी द्वारा प्रमाणीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय उज्जैन के एमसीएमसी कक्ष में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आवेदन का निर्धारित प्रारूप भी संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने के चौबीस घंटे में प्रमाणीकरण कर सम्बन्धित आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

उज्जैन जिले के अन्य नगरीय निकायों के पार्षद पद के प्रत्याशी मीडिया प्रमाणीकरण के लिये सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित समयावधि में उनका प्रमाणीकरण कर दिया जायेगा।