Corona: इन नियमों के साथ यूपी और पंजाब में खुले स्कूल

Share on:

देशभर में कोरोना का कहर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नए मरीजों के साथ इसका अकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन नै मरीजों की पुष्टि की जा रही है। ऐसे में देश के कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज खोल दिए जा चुके हैं। जी हां, कोरोना महामारी के बीच अब कई देशों में स्कूल खुलने जा रहे हैं। लेकिन स्कूल खुलने के साथ ही साथ सभी को नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। आपको बता दे, देशभर में अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। धीरे धीरे सब कुछ खोला जा रहा है। ऐसे में आज से उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम में भी आज से केंद्र सरकार ने राज्यों को स्कूल खोले जाने की अनुमति भी दी है।

दरअसल, इसके चलते कई राज्यों ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया था तो वहीं कई राज्य आज 19 अक्टूबर से स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ राज्य सरकारों ने गाइडलाइन भी तैयार की है जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। बता दे, आज से पंजाब में कंटेनमेंट जोन से बाहर की 9-12 तक की कक्षाओं को खोला जाएगा। वहीं यूपी और सिक्किम में भी आज से स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन अभ‍िभावकों की अनुमत‍ि से ही बच्चे स्कूल में जा सकेंगे। अगर घर से बच्चों को जाने की अनुमति दी जाए तो वह जा सकते हैं। इन सभी के साथ ही सिक्किम में वर्तमान शैक्षणिक सत्र फरवरी तक समाप्त हो जाएगा।

ये है गाइडलाइन –

  • फर्नीचर, स्टेशनरी, कैंटीन, लैब के साथ ही पूरे परिसर और क्लास रूम को रोज अनिवार्य रूप से सैनिटाइज करना होगा।
  • क्लास में एक दिन में 50 फीसदी बच्चे ही बैठेंगे।
  • वहीं दूसरे दिन बाकी के बच्चों की पढ़ाई होगी।
  • दो स्टूडेंट्स के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य होगी।
  • लेकिन सख्त नियम ये है कि कोई भी स्टूडेंट अपने अभ‍िभावक की ब‍िना ल‍िख‍ित अनुमत‍ि के स्कूल नहीं आ सकेगा।
  • बच्चे को यूनिफार्म में फुल आस्तीन की शर्ट, फुल पैंट और जूते-मोजे पहनना जरूरी होगा।
  • क्लासरूम में मास्क उतारने की अनुमति नहीं होगी।