अदालत ने स्वीकार की श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका, विपक्षी दलों को थमाया नोटिस

Author Picture
By Akanksha JainPublished On: October 16, 2020

मथुरा : अयोध्या के श्री रामजन्मभूमि का विवाद सुलझने के बाद अब मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में एक नया मोड़ देखने को मिला है. अब श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका को मथुरा की जिला जज की अदालत द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. साथ ही अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस थमाते हुए इस मामले में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक़, श्रीकृष्ण जन्मभूमि की अगली सुनवाई अदालत 18 नवंबर को करेगी.

जानिए क्या है मामला ?

बता दें कि मथुरा की 13.37 एकड़ भूमि को श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा अपने स्वामित्व के रूप में मांगा जा रहा है. श्रीकृष्ण विराजमान ने इस संबंध में अदालत में एक याचिका दायर की थी और इस याचिका में ईदगाह को भी हटाए जाने की मांग की गई थी. बता दें कि इस याचिका को अब स्वीकार कर लिया गया है. जबकि इससे पहले अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी थी.

अवैध मस्जिद का दावा

हिन्दू पक्ष कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह को हटाने की बात कर रहा है, साथ ही मस्जिद को भी अवैध बताया जा रहा है. हिंदू पक्ष ने दावा करते हुए कहा है कि, जिस स्थान पर यह मस्जिद बनी है उस स्थानपर भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का कारागार हुआ करता था. जबकि इसी स्थान पर श्री कृष्ण का मंदिर भी स्थित था. दावा है कि इन सभी को तोड़कर मुगल काल में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया है.