इंदौर(Indore): नगर निगम(Nagar Nigam) ने पहली बार ऐसा आदेश जारी किया है, जिसके तहत जब तक कोई मल्टी स्टोरी बनने के बाद नगर निगम से कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तब तक उसमें कोई दुकान या शोरूम नहीं खुल पाएगा। यह नियम पहले से बना हुआ है, लेकिन अब कमिश्नर ने सख्ती से से लागू करने के लिए कहा है। आमतौर पर ऐसा होता है कि बड़ी बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बनती रहती है।
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सभी काम पूरे होने के पहले ही ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस के शोरूम खुल जाते हैं। बिल्डिंग का काम भी चलता रहता है। बिल्डर नगर निगम से कंप्लीट बिल्डिंग बनने का सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं। अब यह सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले बिल्डरों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू होगी।
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नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने सभी बिल्डिंग इंस्पेक्टर से कहा है कि वे अपने इलाके की सभी माल्टियो की जांच कर ले जिन्होंने बिल्डिंग कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट नगर निगम से नहीं लिया है। उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। इस बार ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कायमी में भी कराई जा सकती है। बिल्डिंग कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट तभी मिलता है। जब नगर निगम से मंजूर नक्शे के हिसाब से बिल्डिंग बनाई जाती है। अब पूरे शहर में बड़ी संख्या में मल्टी वालों को निगम नोटिस जारी करेगा।