राजीव गांधी के हत्यारे को 30 दिनों की पैरोल, कोर्ट ने दिया आदेश

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By Mohit DevkarPublished On: September 24, 2020

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी अब भी जेल में सजा काट रहे हैं। वहीं खबर आ रही है कि आज राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन को मद्रास हाई कोर्ट ने 30 दिनों की पैरोल दे दी है।


गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को हुई थी। इसी दिन राजीव गांधी तमिलनाडु में एक चुनाव रैली संबोधित करने गए थे। जिस दौरान बम के जरिए उनकी हत्या को अंजाम दिया गया था।

इस साजिश में कई लोग दोषी पाए गए। जिनमें पेरारिवलन समेत 6 अन्य लोग भी शामिल थे। बीते कई दिनों से पेरारिवलन के परिवार ने कोर्ट में उसके 90 दिनों की पैरोल की अर्जी लगाई थी।

जिसके बाद आज कोर्ट ने पेरारिवलन को 30 दिनों की पैरोल दी है। जस्टिस एन किरुबाकरन और पी वेलमुरुगन ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषी को पैरोल देने के लिए जेल नियमों में उपलब्ध छूट के तहत पेरारिवलन को छुट्टी देने से सरकार इनकार कर रही है।