बॉम्बे हाई कोर्ट में लगी योगगुरु की क्लास, पंतजलि पर 4 करोड़ का जुर्माना

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योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने यह कार्रवाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के उल्लंघन के मामले में की है. अंतरिम आदेश में कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि वह कपूर उत्पाद न बेचे. बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बॉम्बे हाई कोर्ट के जज आरआई चागला की बेंच ने कहा है कि पतंजलि ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है. अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि का इरादा अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का था।

हाई कोर्ट ने पिछले साल अंतरिम आदेश दिया था. इसने पतंजलि को कपूर से बने उत्पादों की बिक्री बंद करने का आदेश दिया। इस बीच, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने याचिका दायर कर पतंजलि पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान पतंजलि ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। कोर्ट ने कहा, ”पतंजलि एक समृद्ध कंपनी है. ऑर्डर देने के बाद, पतंजलि ने न केवल उत्पाद बेचा, बल्कि इसका निर्माण भी शुरू कर दिया।

पतंजलि के खिलाफ याचिका किसने दायर की?

हाई कोर्ट ने पतंजलि को दो हफ्ते के अंदर 4 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था. इस महीने की शुरुआत में कोर्ट ने पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने को कहा था. पतंजलि पर कुल 4.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अगस्त 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया. उन्होंने पतंजलि को कपूर से बने उत्पाद बेचने और विज्ञापन करने से रोक दिया। कोर्ट ने यह आदेश मंगलम ऑर्गेनिक्स की याचिका पर दिया था।