सरकार ने वित्तीय लेनदेन के इन सात नियमों में किया बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर

Pinal Patidar
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वित्तीय लेनदेन से जुड़े सात नियम आज एक जुलाई से बदल रहे हैं। इनमें क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के लेनदेन पर टीडीएस (TDS), आधार-पैन कार्ड लिंक (Aadhar-PAN Card Link) और डीमैट केवाईसी (Demat KYC) आदि शामिल हैं। इनके अलावा, गैस की कीमतों में संशोधन और कई अन्य बदलाव भी सरकार द्वारा किये जा सकते है इन बदलावों की सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

आधार कार्ड -पैन लिंक पर शुल्क बढ़ा

आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने पर अब 1,000 रुपये शुल्क देना होगा। अभी तक यह 500 रुपये था। इससे पहले यह मार्च तक यह मुफ्त था। मार्च, 2023 तक लिंक नहीं कराने पर पैनकार्ड निष्क्रिय हो सकता है । आप इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर लिंक कर सकते हैं।

निष्क्रिय हो जाएगा डीमैट खाता

अगर 30 जून तक आपने डीमैट खाते का केवाईसी नहीं कराया है तो अब यह निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप शेयर बाजार में खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। शेयर आपने खरीद भी लिया तो आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। केवाईसी की प्रकिया पूरा होने पर ही आप शेयर ट्रांसफर कर सकते है।

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क्रिप्टोकरेंसी पर अब लगेगा टीडीएस
एक जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर एक फीसदी का टीडीएस देना होगा। आयकर विभाग के अनुसार, इसमें सभी तरह की एनएफटी और डिजिटल मुद्राएं आएंगी। इस साल बजट में इसे घोषित किया गया था।

Two wheeler खरीदना हुआ महँगा

दोपहिया वाहनों की कीमतें एक जुलाई से बढ़ेंगी। हीरो मोटो कॉर्प 3,000 रुपये तक दाम बढ़ाने वाली है। दूसरी कंपनियां भी अब अपनी कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। साथ ही 5 स्टार एसी खरीदना 10 फीसदी तक महंगा हो जाएगा।