विशेष न्यायालय इंदौर में न्यायाधीश ने 3 आरोपियों को सुनाई कठोर सजा

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विशेष न्यायालय इंदौर में अपराध क्रमांक 179/2018, धारा 12, 13(1)(b), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 एवं 120बी भादवि अनुपातहीन संपत्ति के प्रकरण में आरोपी असलम खान, वेलदार नगर पालिक निगम इंदौर एवं उनकी पत्नी राहेला खान, निवासी 129, अशोका कॉलोनी मनिकबाग रोड इंदौर के विरुद्ध उप पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह भदौरिया साहब द्वारा विशेष लोक अभियोजक आशीष कुमार खरे साहब के माध्यम से अभियोग पत्र मान. विशेष न्यायालय इंदौर में प्रस्तुत किया गया, जो माननीय विशेष न्यायालय में विशेष प्रकरण क्रमांक-27/2023 पर दर्ज हुआ।

विशेष न्यायालय मंडलेश्वर मैं माननीय विशेष न्यायाधीश बी.डी. राठौर साहब के समक्ष अपराध क्रमांक 39/20 धारा 7, 13(1) बी 13(2) Pc Act संशोधित अधिनियम 2018 आरोपी बलिराम सोलंकी सहायक ग्रेड-3 तहसील कार्यालय महेश्वर जिला खरगो खरगोन का अभियोग पत्र निरीक्षक राहुल गजभिए साहब द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसका विशेष प्रकरण क्रमांक 20/23, है प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 20-10-23 नियत की गई है।

विशेष न्यायालय इंदौर में माननीय विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल जी ने निर्णय पारित करते हुए अपराध क्रमांक 11/14 विशेष प्रकरण क्रमांक 18/2017 धारा 7, 13 (1)डी ,13 (2) पीसी एक्ट 1988 में आरोपी बृजेश शरण गुप्ता बाबू सिविल सर्जन ,सर सेठ हुकुमचंद पाली क्लीनिक इंदौर को धारा 7,में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2000 का अर्थ दंड एवं 13(1) डी, सहपठित धारा 13(2) में 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2000 का अर्थ दंड से दंडित किया गया अर्थ दंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं आरोपी को जेल जेल भेजा गया प्रकरण में पैरवी विशेष लोग अभियोजक ज्योति गुप्ता द्वारा की गई।