भोपाल : मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने दस साल बाद बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अब एमपी की बहु-बेटियों को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति की सौगात।
हालाँकि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली पुत्री को अपने ऊपर आश्रित माता पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि दस साल से लगातार इस मामले में कवायद की जा रही थी, जिसे अब बड़े फैसले के साथ सरकार द्वारा खत्म कर दिया है।
इस फैसले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नियमों में परिवर्तन से संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं मौजूदा नियमानुसार अब अनुकंपा नियुक्ति में पति या पत्नी की पात्रता नहीं होने या उनके मना करने पर पुत्र या पुत्री दोनों में से किसी को भी पात्रता होगी इसमें विवाहित पुत्री भी इसके पात्र मानी जाएगी।
इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति के तहत सरकारी सेवा के चलते व्यक्ति के निधन होने पर अविवाहित पुत्री या बहन को नौकरी प्रदान करती थी।