भवन अनुज्ञा के लंबित प्रकरण का करें निराकरण – महापौर

Deepak Meena
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इंदौर : महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं योजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी राजेश उदावत द्वारा निगम महापौर सभाकक्ष में भवन अनुज्ञा शाखा की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक मेे अपर आयुक्त सिद्धार्थ जेन, अनुप गोयल, समस्त भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
महापौर भार्गव व प्रभारी उदावत द्वारा भवन अनुज्ञा की समीक्षा करते हुए, समस्त भवन अधिकारी व भवन निरीक्षको को मुख्यालय में नियत समय में अनिवार्यतः उपस्थित रहकर भवन अनुज्ञा के संबधित कार्यो को करने के निर्देश दिये गये, साथ ही निगम द्वारा भवन अनुज्ञा के 24 घंटे में बिल्डिंग परमिशन हेतु कितने प्रकरण लंबित है, उपरोक्त लंबित प्रकरण भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक के लेवल पर कितने लंबित है कि भी जानकारी लेते हुए, समस्त लंबित प्रकरण को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही भवन अनुज्ञा शाखा की समीक्षा के दौरान नगरीय क्षेत्र में कितने अवैध कालोनियो है उनकी झोन/वार्डवार सूची तैयार करने के भी निर्देश दिये गये।
महापौर एवं प्रभारी द्वारा भवन अनुज्ञा की समीक्षा करते हुए, झोन 13, 14, 19, 18, 17, 01, व 16 में सरकारी जमीन / ग्रीनबेल्ट पर अवैध कॉलोनिया विकसीत हो रही हैं। उक्त झोनो में वार्डवार सुची और मौका रिपोर्ट तीन दिवस में भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। साथ ही नगरीय क्षेत्र में  अवैध निर्माण / अतिक्रमण संबंधित कितनी शिकायते झोन स्तर पर लंबित हैं, उस पर क्या कार्यवाही की गई और कब तक शिकायते निराकृत होगी के संबंध में भी समीक्षा की गई।  भवन अनुज्ञा शाखा में अप्रेल 2023 से वर्तमान तक कितने नोटिस जारी किए गए, और कितनो पर कार्यवाही की गई की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। साथ ही नगरीय क्षेत्र में अवैध निर्माण / अतिक्रमण हटाने के नोटिस की एक प्रति कार्यवाही से पुर्व प्रभारी महोदय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।
भवन अनुज्ञा शाखा की समीक्षा बैठक के दौरान शहर में स्थित हाईराइज बिल्डिंग के कितने प्रकरण लंबित, पूर्व में की गई कंम्पाउंडिंग की झोनवार पुरी सुची के संबंध में भी समीक्षा की गई। शासन निर्देशानुसार 30 प्रतिशत कंम्पाउंडिंग के नए नियम अनुसार कितने आवेदन आ चुके हैं, तथा कितनो पर कार्यवाही की जा चुकी है, अपने-अपने क्षेत्र में कंम्पाउंडिग कराने हेतु सुचना पत्र जारी करें, और जानकारी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।
ऽ महापौर भार्गव व प्रभारी उदावत द्वारा समस्त भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक को अपने अपने क्षेत्र में निर्मित हो रहे निर्माण कार्यों की सूची बनाने तथा उसमें से कितनो की बिल्डींग परमीशन नहीं हैं की जानकारी तीन दिवस में उपलब्ध के निर्देश दिये गये, साथ ही तीन दिवस बाद यदि कोई बगैर परमिशन का निर्माण कार्य पाया जाता हैं अथवा अवैध कॉलोनी में निर्माण की जानकारी संज्ञान में आने पर संबंधीत बी.ओ बी.आई पर कार्यवाही की जावेगी।