Paytm पर RBI की सख्त कार्रवाई, 29 फरवरी के बाद बंद होंगी ये सर्विसेज

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्त कार्रवाई की है। RBI ने 31 जनवरी, 2024 को जारी आदेश में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी, 2024 के बाद नई डिपॉजिट एक्सेप्ट करने और क्रेडिट लेनदेन करने पर रोक लगा दी है। इससे अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूजर्स बैंकिंग और वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। RBI के आदेश के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 11 मार्च, 2024 के बाद नए ग्राहक भी नहीं जोड़ने दिए जाएंगे। इस आदेश का लाखों यूजर्स पर सीधा असर पड़ने जा रहा है।

RBI के आदेश के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की निम्नलिखित सेवाओं पर 29 फरवरी, 2024 के बाद से बैन लग जाएगा:

नई डिपॉजिट एक्सेप्ट करना
क्रेडिट लेनदेन करना
ब्याज, कैशबैक या रिफंड देना
फंड ट्रांसफर करना (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि)
बीबीपीओयू और यूपीआई सेवाएं प्रदान करना
नोडल खातों का संचालन करना
आरबीआई का फैसला क्यों?

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह कार्रवाई कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में कमी पाए जाने के आधार पर की है। RBI का कहना है कि कंपनी द्वारा पेश की जा रही जानकारी में अनियमितता पाई गई है। RBI ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं कहा है कि यह बैन कब तक जारी रहने वाला है।

यूजर्स क्या करें?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूजर्स को 29 फरवरी, 2024 से पहले अपनी सभी डिपॉजिट निकाल लेनी चाहिए। इसके अलावा, यदि आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है, तो उसमें मौजूद राशि को भी निकाल लें। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूजर्स को अपनी अन्य बैंकिंग जरूरतों के लिए किसी अन्य बैंक या पेमेंट्स बैंक का विकल्प चुनना चाहिए।