भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है और उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है।
स्वामी का आरोप और संविधान का हवाला
स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का हवाला देते हुए कहा कि एक व्यक्ति केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। नागरिकता कानून 1955 का संदर्भ देते हुए, स्वामी ने मांग की है कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द किया जाए।
केंद्र सरकार को नोटिस और स्टेटस रिपोर्ट की मांग
स्वामी ने बताया कि उन्होंने अगस्त 2019 में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता और ब्रिटिश पासपोर्ट होने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि 20 अप्रैल 2019 को केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा था जिसमें नागरिकता से जुड़ी शिकायत का उल्लेख था।
स्वामी ने कहा कि उन्होंने कई बार केंद्र सरकार से इस शिकायत की स्थिति पर अपडेट मांगा है, लेकिन अब तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, स्वामी ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार से इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आदेश दे।
राहुल गांधी की कंपनी के निदेशक पद का आरोप
स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी बैकलॉप्स लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं और कंपनी ने 2005 और 2006 में वार्षिक रिटर्न दाखिल किया था। स्वामी के अनुसार, राहुल गांधी की जन्मतिथि 19 जून 1970 है और उन्हें ब्रिटेन का नागरिक माना गया है।
स्वामी की याचिका अब कोर्ट में लंबित है, और वह चाहते हैं कि कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार से कार्यवाही की स्थिति के बारे में पूछे।