PAN Card धारक फटाफट करें ये काम, नही तो किसी काम का नही रहेंगा आपका कार्ड

rohit_kanude
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पैन कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर बैंकिंग के बड़े-बड़े ट्रांजैक्शन करने के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा कई और कामों में भी अहम दस्तावेजों के रूप में उपयोग में आता है। ऐसे में आयकर विभाग ने एक बार फिर से आधार से जोड़ने के लिए तारीख बड़ा दी है। अगर ये काम नही कर पाओंगे तो आपका कार्ड किसी काम का नही रहेंगा। या फिर कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है।

31 मार्च से पहले कर ले काम

आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, ”आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।”

देर न करें, आज ही जोड़ लें

विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत करदाताओं को देते हुए कहा, ”जो अनिवार्य है, वो आवश्यक है। देर न करें, आज ही जोड़ लें।” वित्त मंत्रालय की मई 2017 में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, ”छूट श्रेणी” में असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय राज्यों के निवासी शामिल हैं। इसके अलावा अनिवासी भारतीय और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी छूट श्रेणी में शामिल हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गत 30 मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा था कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत सभी नतीजों के लिए जिम्मेदार होगा और उसे कई तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा. इस परिपत्र के मुताबिक, निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है।

ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
  • आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें।
  • आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें।
  • अब कैप्चा कोड एंटर करें।
  • अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।
  • आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

SMS से ऐसे करा सकते हैं लिंक

आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें। फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।