अब दोगुनी होगी कर्मचारियों की पेंशन! EPS में होने वाला है बड़ा बदलाव

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एम्पलाई पेंशन स्कीम पर लगा जल्द ही हटाया जा सकता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी फैसला आ सकता है. इस सुनवाई और फैसले का एंप्लाइज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हम आपको बताते हैं.

बता दें कि अधिकतम पेंशन योग्यता 15000 रूपए है. इसका मतलब यह हुआ कि सैलरी चाहे कितनी भी हो लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन 15 हजार पर ही की जाती है. इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है.

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सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीते साल भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था. इन याचिकाओं में यह कहा गया था कि कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन 15000 तक सीमित नहीं की जा सकती है. इसी मामले में अब सुनवाई चल रही है.

बता दें कि जब हमारी नौकरी लगती है तो हम EPF और EPS के सदस्य बन जाते हैं. अपनी सैलरी का 12% हम EPF में जमा करते हैं और उतना ही कंपनी की ओर से किया जाता है. इसका 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS को भी जाता है. हर महीने की पेंशन अधिकतम 15000 ही है इस आधार पर 8.33% हिसाब से 1250 रुपए जाते हैं.

इसके बाद जो कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी पेंशन की गणना 15000 से ही की जाती है. जिसके बाद EPS के तहत कर्मचारी को अधिकतम पेंशन 7500 रुपए मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर ये सीमा हट जाती है तो पेंशन के रुपए में बढ़ोतरी हो सकती है.

अभी हैं ये नियम-

पेंशन के लिए EPF सदस्य होना चाहिए.

10 साल तक नौकरी में रहना अनिवार्य है.

58 साल के होने पर कर्मचारी को पेंशन मिलेगी.

50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प रखा गया है.

पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन दी जाएगी.

कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को पेंशन मिलेगी.

सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम होने पर 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन दिया जाएगा.