अब ग्राहकों से मनमाने Service Charge नहीं वसूल पाएंगे रेस्टोरेंट्स, CCPA ने बदले नियम

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जब हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो बिल में सर्विस चार्ज (Service Charge) जोड़कर भुगतान लिया जाता है. लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. सेंट्रल कंजूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी (CCPA) सर्विस चार्ज के लिए कुछ नियम (Service Charge Guidelines) बनाए हैं. जिसके बाद अब मनमाना सर्विस चार्ज वसूलने पर लगाम लग जाएगी.

CCPA ने आदेश जारी करते हुए यह कहा है कि कोई भी रेस्टोरेंट अपने यहां आने वाले कस्टमर को सर्विस मुहैया कराने के नाम पर सर्विस चार्ज (Service Charge) नहीं ले सकता. CCPA ने सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज बताते हुए बिल में सर्विस चार्ज लगाने पर रोक लगा दी है. इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए यह कहा गया है कि रेस्टोरेंट में दिए जाने वाले खाने में सर्विस चार्ज पहले से शामिल होता है.

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2 जुलाई को सर्विस चार्ज (Service Charge) वसूले जाने से जुड़ा एक मामला सामने आया था. दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री में चाय का बिल सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसमें 20 रूपए की चाय के लिए सर्विस चार्ज लगाकर 50 रूपए वसूले गए थे. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जमकर वायरल हुई थी जिसके चलते IRCTC का जमकर मखौल बनाया गया था. इसके अलावा और भी कई मामले सामने आ चुके हैं.

इन मामलों को देखते हुए CCPA ने आदेश जारी करते हुए यह कहा है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क (Service Charge) देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. कस्टमर को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक और वैकल्पिक है. अपनी मर्जी के अनुसार उपभोक्ता चाहे तो वह भुगतान कर सकता है और ना चाहे तो नहीं.

CCPA ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर उपभोक्ता को यह लगता है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज (Service Charge) ले रहे हैं, तो वह उनसे बिल में जोड़े गए चार्ज को हटाने का बोल सकता है. इसके अलावा वह चाहे तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर शिकायत दर्ज करवा सकता है. 1915 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

जारी किए गए नियमों के अनुसार, सर्विस चार्ज (Service Charge) देना है या नहीं पूरी तरीके से उपभोक्ता पर निर्भर है, रेस्टोरेंट उन्हें इस बात की जबरदस्ती नहीं कर सकता. परेशानी आने पर उपभोक्ता www.e-daakhil.nic पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर जिले के कलेक्टर के पास इसकी शिकायत की जा सकती है. जांच के बाद इस शिकायत को CCPA के पास भेजा जाएगा.