Taj Mahal के 500 मीटर के दायरे में नहीं चलेगी कोई ‘दुकानदारी’, Supreme Court हुई सख्त

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ताजमहल (Taj Mahal) के 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं । सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को इस निर्देश का सख्ती के साथ पालन करने के भी निर्देश दिए हैं । सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन को अनुमति दी जिसमें स्मारक ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

Taj Mahal के 500 मीटर के दायरे में नहीं चलेगी कोई 'दुकानदारी', Supreme Court हुई सख्त

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चल रही है अवैध दुकानदारी

Taj Mahal के 500 मीटर के दायरे में नहीं चलेगी कोई 'दुकानदारी', Supreme Court हुई सख्त

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा में ऐतिहासिक ईमारत ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कई अवैध दुकाने संचालित की जा रही है , जिसकी शिकायत वैध दुकानें और अन्य व्यवसायिक गतिविधि करने वाले व्यापारियों ने की थी। सबसे अधिक अवैध दुकाने ताजमहल के पश्चिमी गेट के आसपास देखी जा सकती हैं।

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मई 2000 में भी हुआ था ऐसा ही आदेश

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 के मई महीने में एक बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार का निर्देश जारी किया था। जिसपर पालन भी किया गया था मगर समय के साथ में इस आदेश का उलंघन शुरू हो गया, तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के व्यवसायिक उपक्रम के संचालित नहीं होने के सख्त आदेश दिए हैं।