13 अगस्त को लगेगी नेशनल लोक अदालत, संपतिकर व जलकर के सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की मिली छूट

Shraddha Pancholi
Published on:

इन्दौर। माननीय सदस्य सचिव राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा संपूर्ण देश में दिनांक 13 अगस्त 2022 शनिवार को नेशनल/मेगा लोक अदालत आयोजित कि जा रही है। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत राज्य शासन द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2022 शनिवार नेशनल लोक अदालत में संपतिकर अधिभार (सरचार्ज) में निम्न शर्तो पर छूट दी जा रही है। जिनमें संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें संपति के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- (रू पचास हजार) तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट,  संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 50,000- (रू. पचास हजार) से अधिक तथा रू 1,00,000- ( रू एक लाख) तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट संपति कर के ऐसे प्रकरणो जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू 1,00,000- ( रू 1 लाख) से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जावेगी।

इसके साथ ही जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 10,000- (रू दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10,000- से अधिक तथा रू. 50,000- तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

Must Read- द पार्क इंदौर ले कर आ रहा है दिल्ली की गलियों का स्वाद, 12 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा फूड फेस्टिवल

जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू. 50,000- से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दिनांक 13 अगस्त 2022 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालय पर आयेाजित नेशनल लोक अदालत में दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में छूंट उपरांत राशि का अधिकतम दो किश्तो में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा।

आयुक्त प्रतिभा पाल ने दिनांक 13 अगस्त 2022 शनिवार को निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयो पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपतिकरदाता व जलकरदाताओ से अपील की है कि वे इस नेशनल लोक अदालत में आकर संपतिकर व जलकर अधिभार में छूट का लाभ लेकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे।