MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है, जो पालकों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। इस कार्रवाई के तहत, शहर के आठ प्रमुख निजी स्कूलों द्वारा अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य कर दिया गया है। साथ ही, इन स्कूलों द्वारा वसूली गई अतिरिक्त फीस को वापस करने और जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूलों पर कार्रवाई के विवरण
जबलपुर जिले में निम्नलिखित निजी स्कूलों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है:
- माउंट लिटरा ज़ी स्कूल, जबलपुर
- विजडम वैली स्कूल, शास्त्री नगर कटंगा
- स्प्रिंग डे स्कूल, अधारताल
- अजय सत्य प्रकाश स्कूल, पनागर
- सत्य प्रकाश स्कूल, पोलीपाथर
- क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल, जबलपुर
- सैंट अलोयसियस स्कूल, पनागर
- सेंट जोसेफ, TFRI
अवैधानिक फीस वृद्धि पर कार्रवाई
इन स्कूलों ने अवैधानिक रूप से फीस बढ़ाई थी, जिसे जिला प्रशासन ने मान्यता नहीं दी। इसके चलते, इन स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे वसूली गई अतिरिक्त फीस, जो कुल 54.26 करोड़ रुपये है, पालकों को वापस करें। इस कार्रवाई से पालकों को भारी राहत मिली है, जिन्होंने अतिरिक्त वित्तीय बोझ को लेकर शिकायत की थी।
जुर्माना
इसके अतिरिक्त, सभी उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों पर जिला प्रशासन ने 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना स्कूलों की फीस वृद्धि के नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद, यह उम्मीद की जा रही है कि निजी स्कूलों में फीस के संबंध में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित किया जाएगा। पालकों की शिकायतों और सरकारी नियमों के उल्लंघन के प्रति यह कड़ी कार्रवाई एक सकारात्मक संकेत है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
इस कार्रवाई से भविष्य में अन्य निजी स्कूलों को भी अपनी फीस संरचना और प्रशासनिक नीतियों पर ध्यान देने की प्रेरणा मिलेगी, ताकि पालकों को और भी वित्तीय बोझ का सामना न करना पड़े।