आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल पड़ सकता है भारी, 1 करोड़ के जुर्माने के साथ हो सकती है जेल

Share on:

Aadhar Card: आजकल देश भर में कोई भी काम करने के लिए आधार सबसे बड़ा और जरूरी दस्तावेज बन चुका है. सरकारी हो या गैर सरकारी योजना या फिर कोई अन्य काम आधार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. आधार कार्ड में नाम पता डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर जैसी सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध होती है. इसमें हमारा बायोमैट्रिक डाटा भी उपलब्ध रहता है. कई बार देखा गया है कि आधार कार्ड का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन अब आधार के नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है.

केंद्र सरकार ने 2 नवंबर 2021 को UIDAI Rules 2021 को नोटिफाई करते हुए कई सारी जानकारी दी थी. बता दें कि यह कानून 2019 में पारित किया गया था.

यह है नियम

2 नवंबर 2021 को UIDAI Adjudication of penalties Rules 2021 नोटिफाई हुआ था. यह UIDAI के नियमों को अधिनियमित करने वाला कानून है जो 2019 में आया था.

Must Read- आज फिर से सोना-चांदी के भाव में आई तेजी, जानिए 10 ग्राम गोल्ड का लेटेस्ट रेट

एक करोड़ का जुर्माना

बता दे कि आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) अगर किसी भी व्यक्ति को आधार नियमों का उल्लंघन किया गलत उपयोग करते हुए पाती है तो उस पर जेल की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. UIDAI के एडजस्टिकेटिंग ऑफिसर ऐसे मामलों को देखेंगे और दोषी पाए जाने पर व्यक्ति पर 1 करोड़ का जमाना लग सकता है.

एनफोर्समेंट एक्शन

आधार एक्ट में पहले एनफोर्समेंट एक्शन का प्रावधान नहीं था लेकिन आधार इको सिस्टम में गलत संस्थाओं के खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन का नया चैप्टर शामिल कर दिया गया है. किस एक्ट के नियम कायदों और डायरेक्शन जो सेक्शन 33A के अधीन आते हैं कि पालन में अगर कोई जरूरत होती है तो इसके लिए 1 करोड़ का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

3 साल की जेल

UIDAI द्वारा जारी किए गए कार्ड का फेक डेमोग्राफिक उपयोग करने या फिर बाय मेट्रिक की जानकारी का गलत इस्तेमाल करने और इसकी से कॉफी बनाने पर 10 हजार के जुर्माने के साथ 3 साल तक की जेल हो सकती है.