इंदौर। रेसीडेंसी कोठी पर क्राइसिस मेनेजमेंट की मीटिंग में यह यह निर्णय लिया गया कि हॉल में शादी होती है तो उसने 100 लोगों की परमिशन एवं ओपन ग्राउंड में 200 लोगों की परमिशन एसडीएम एवं थाना प्रभारी से लेना आवश्यक रहेगी।
टेंट एवं कैटरिंग व्यवसाय करने वाले को रात्रि में कार्य करने ट्रांसपोर्टिंग करने हेतु छूट दी जा रही है जिसमें प्रोपराइटर का आइडेंटी कार्ड होना सभी लेबर के पास आवश्यक होगा।
शादी विवाह में डीजे पर पूर्णतया प्रतिबंध है प्रोसेशन, माताजी पूजन एवं चाक पर प्रतिबंध है।
तोरण लगाने हैं तो वहीं पर घोड़ी चढ़कर वहीं पर तोरण लगाना होगा ।
कैटरिंग व्यवसाय करने वालों को अधिकतम 25 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है ।
टेंट एवम कैटर्स व्यवसाय वाले 9:00 बजे से अपना सामान समेटना चालू कर सकते हैं ।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते रेसीडेंसी कोठी पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। जिसमे जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को सुझाव दिए। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने शव यात्रा और उठावने में बढ़ती संख्या को लेकर भी चर्चा की। यह सभी सुझाव गृह विभाग भेजे जायेंगे। गाइडेंस आने के बाद ही आदेश जारी किये जायेंगे। वही कलेक्टर बोले कि, औद्योगिक इकाई और ट्रांसपोर्टर को भी नहीं आएगी कोई भी परेशानी।