सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना (एमसीडी) में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकतें है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने यह फैसला दिया है। फैसले में कहा गया कि दिल्ली के प्रशासक के पास यह अधिकार न तो अतीत का अवशेष था और न ही संवैधानिक प्राधिकरण का अतिक्रमण था।
दरअसल मई 2023 में सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के कार्यों के कारण एमसीडी की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की संभावित अस्थिरता के बारे में चिंता व्यक्त की। मई 2023 में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. एमसीडी की स्थायी समिति, जिसमें 10 एल्डरमैन शामिल हैं, चल रही कानूनी कार्यवाही के कारण गठित नहीं हो पाई है। मेयर शेली ओबेरॉय ने भी कार्यवाही के कारण हुई प्रशासनिक पंगुता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए अलग से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से एमसीडी को स्थायी समिति की जिम्मेदारियों को अस्थायी रूप से पूरा करने की अनुमति देने का आग्रह किया।
फैसले के ऑपरेटिव भाग को पढ़ते हुए, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी पर डाला गया एक “वैधानिक कर्तव्य” था, और इस कर्तव्य के प्रदर्शन में, एलजी राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सहायता और सलाह से बाध्य नहीं थे। यह फैसला 15 महीने पहले शुरू हुई एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया, मई 2023 में अदालत ने इस मामले पर अपनी सुनवाई पूरी की। इस न्यायिक लड़ाई में सड़कों के रखरखाव और काम सहित शहर के प्रशासन के मुख्य कार्य दांव पर हैं। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन – ऐसे क्षेत्र जहां राजधानी अभी भी अन्य वैश्विक महानगरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है।
यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिल्ली नागरिक निकाय की आवश्यक सेवाओं, विशेष रूप से शहर की नालियों और तूफान जल प्रणालियों के प्रबंधन की आलोचना के बीच आया है। अपर्याप्त प्रबंधन को पुराने राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों के डूबने से हुई दुखद मौतों से जोड़ा गया है, जिससे एमसीडी के संचालन की जांच तेज हो गई है। मामले की जांच 2 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी थी। 2022 में AAP के नगर निगम चुनाव जीतने के बाद LG ने 10 एल्डरमैन की नियुक्ति की. दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एलजी के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
एल्डरमेन का नामांकन डीएमसी अधिनियम की धारा 3(3)(बी)(आई) के तहत किया जाता है। कुल 10 लोगों तक को निगम में नामांकित किया जा सकता है, जिनकी आयु 25 वर्ष है और जिनके पास नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव है।पिछले साल कार्यवाही के दौरान, दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि एलजी वीके सक्सेना ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों को एल्डरमेन के रूप में नामित किया है। इसमें कहा गया है कि यह कार्रवाई कानून और सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के विपरीत है।